Britain fined Republic Tv Why?, Ali Kashif Despair By Court's Statement.
केस १ : ब्रिटेन ने रिपब्लिक पर क्यूँ लगाया जुर्माना
दिनांक 22 Dec 2020 को ब्रिटेन की एक संस्था ‘आफ्कोम’ ने ‘रिपब्लिक भारत’ के शो ‘पूछता है भारत’ को ब्राडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी ‘वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटड’ पर 20 हजार यूरो यानी करीब 19 लाख 81 हजर रूपए का जुर्माना लगाया है ! दिनांक 6 September 2019 14:26 के ‘रिपब्लिक भारत’ पर शो ‘पूछता है भारत’ में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क (देश) बोलने पर जुर्माना लगाया गया है ! ब्रिटेन के संस्था ने ‘पूछता है भारत’ शो में इसे हेट स्पीच (भडकाऊ) बताया जो ब्राडकास्टिंग नियम के नियम 2.3 और नियम 3.3 का उल्लंघन है ! ब्रिटेन में ब्राडकास्टिंग का नियम 2.3 कहता है कि ब्राडकास्टरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हेट स्पीच का प्रसारण ना हो बल्कि नियम 3.3 कहता है कि ऐसी सामग्री जिसमे व्यक्तियों, समूहों, धर्मों या किसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग न किया जाए ! [1]
पाकिस्तान को आतंकी देश ना कहा जाये तो क्या कहा जाए ! एक तरफ, आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था ‘एफएटीएफ’ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है जिसका मतलब ना सिर्फ आतंकियों को अपनी ज़मीन पर संरक्षण देना बल्कि फंडिंग भी करना है ! वही दूसरी तरफ, रिपब्लिक विरोधी मीडिया ने इसे ‘रिपब्लिक पर हेट स्पीच फ़ैलाने में लगा जुर्माना’ जैसे शीर्षक के जरिये रिपब्लिक को टारगेट करना शुरू कर दिया लेकिन यह मीडिया यह नहीं बता रहे कि पाकिस्तान को आतंकी देश बोलने पर जुर्माना लगा है ! रिपब्लिक विरोधी मीडिया उसके पीछे के तथ्य या बात को छुपा रहा है ! इसके पीछे तथ्य यह था कि रिपब्लिक टीवी ने पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर प्रोग्राम चलाया था जिसे रिपब्लिक-विरोधी मीडिया हेट स्पीच बता रही और उसी साल भारत में पाकिस्तान द्वारा कई आतंकी हमले करवाए गए थे जिसमे पुलवाना भी शामिल था ! एक खास बात, यही रिपब्लिक विरोधी मीडिया ‘इंडियाटुडे’ पर झूठ फ़ैलाने के आरोप पर छह लाख से ज्यादा जुर्माना भरने पर या तो चुप है यह तो छिपा रहा है !
केस २: कंगना के अकाउंट पर रोक की अर्जी से अभी निराशा
दिनांक 22 Dec 2020 को अली खासिफ खान नाम के वकील द्वारा अभिनेत्री कंगना रानौत के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट को रद्द कराने वाली याचिका को ‘बॉम्बे हाई कोर्ट’ ने झटका देते हुए जस्टिस शिंदे ने वकील से कहा कि कोई भी व्यक्ति ट्विटर पर अकाउंट बना सकता और उस पर अपने विचार रख सकता है तो तुम्हे देखना होगा कि कैसे तुम्हारे मूलभूत अधिकारों पर प्रहार हुआ है ! दिनांक 03 Dec 2020 को वकील अली खासिफ खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाली अभिनेत्री 'कंगना रानौत' के ट्विट्टर अकाउंट को रद्द करना चाहते थे ! याचिका में वकील ने कहा कि कंगना ने देश में नफरत और असमंजस फ़ैलाने, और चरमपंथी ट्वीट्स के साथ बांटने का प्रयास किया है साथ में कंगना ने उनके धर्म को ठेस पहुंचा रही है ! जबकि इन्ही तरह के नेता और वकील उन चरमपंथियों के अकाउंट को रद्द कराने के लिए कभी याचिका दायर नहीं करते है लेकिन यह लोग उनके जवाब देने वालो के खिलाफ खड़े हो जाते है ! यह तो वही बात हुई सामने वाला एक आदमी तुमको अपशब्द कहता रहे तो आप खड़े होकर सुनते रहे वर्ना आपके खिलाफ केस भी हो सकता है !
संदर्भ