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Dec 1, 2020

बरेली में दर्ज हुआ पहला 'लव-जिहाद कानून' का मामला ! सपा नेताओ ने शुरू किया विवाद और मुसलमान लड़के माने हिंदू लड़कियों को बहन !

 Anti Love Jihad Bill Started Working

Samajwadi Party MP MLa start giving Hindu Supporting Laws.

लव-जिहाद कानून के अंदर पहला केस दर्ज

दिनांक 29 Nov 2020 को उत्तरप्रदेश पुलिस ने गाँव देवरनिया में राज्य में ‘लव जिहाद कानून’ लागू होने के बाद पहला मामला दर्ज किया है ! बरेली के देवरनिया गाँव के टीकाराम थाने में एक लड़की के पिता ने ‘मुस्लिम रफीक अहमद’ के बेटे उवैस अहमद पर मामला दर्ज कराया है ! पिता ने बताया की उसने और उसके परिवार ने कई बार जान पहचान बढ़ाकर फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने लगे ! उसके और उसके परिवार द्वारा दिये जा रहे धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन मुस्लिम परिवार मानने को तैयार नहीं था साथ में जान से मारने की धमकी भी दे रहा था ! उत्तरप्रदेश पुलिस ने नए कानून ‘धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम २०२०’ और आईपीसी की धारा 504/506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है ! मुस्लिम आरोपी ‘उवैस’ फ़रार हो गया है जिसकी तलास जारी है ! [1]




Akhilesh Yadav's Samajwadi Party MP H T Hasan given threat to Muslim community

सपा सांसद को लगने लगा डर

दिनांक 27 Nov 2020, उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाया गया ‘धर्म परिवर्तन कानून’ पर केस दर्ज होना भी शुरू हो चुका जिसको लेकर सपा नेता के बयान भी आने लगे है ! योगी सरकार द्वारा लाया कानून पर हाल ही में वाजिद खान की पत्नी ने भी समर्थन कर देश में लागू करने की माँग की है ! इसपर मुरादाबाद के मुस्लिम सपा सांसद ‘एसटी हसन’ ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मै मुस्लिम लड़कों से गुज़ारिश करूँगा कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने, नहीं तो उन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ सकती है, भाजपा जब भी चुनाव आते है हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी पैदा कर देती है, लव-जिहाद कानून एक पोलिटिकल स्टंट है, हमारे देश में लोगो को अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, हिंदू मुसलमानों से शादी करते है, मुसलमान हिंदू के साथ शादी करते है, अगर आप ऐसे मामलो की तह में जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि शादियाँ खुशी खुशी होती है, जब बातें बिगड जाती है तब वो आरोप लगाना शुरू कर देते है कि लड़का मुसलमान था ! [2]


जबकि इन जनाब ने कई चीजों को छुपाते हुए सिर्फ आरोप लगाते लेकिन इस कानून में सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए हुई शादी, झूठ बोलकर हुई शादी, नाम छिपाकर आदि जैसे मामलो पर चुप्पी साध ली है ! यूपी सरकार द्वारा लाये कानून में सहमति से अंतर-धार्मिक विवाह के लिए मनाही नहीं बस आपको जिलाधिकारी से इजाज़त लेना अनिवार्य है लेकिन अगर बिना अनुमति, झूठ बोलकर, धर्म परिवर्तन, नाम छिपाकर कराने के मकसद से शादी के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है




Akhilesh Yadav's Samajwadi Party MP Shafiqur Rahman Barq given threat

सपा मुस्लिम नेता दे रहे धमकी

दिनांक 26 Nov 2020 को संभल जनपद के सपा सांसद ‘शफीक उर रहमान बुर्कने लव जिहाद अध्यादेश को गलत बताया जिसमे झूठ बोलकर, धर्म परिवर्तन के मकसद से, नाम छिपाकर को लेकर कानून है ! सपा मुस्लिम सांसद ने कहा कि यह लव-जिहाद ही इस सरकार को खा जायेगा और लव-जिहाद कानून मुसलमानों के खिलाफ है और पूरी कैम इसका जमकर विरोध करेगी ! आगे कहा कि इसका खामियाजा 2022 में भुगतना पड़ेगा और दावा करते हुए कहा कि अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनेगी और नए भारत का निर्माण करेगी ! [3]

इन जनाब के बारे में जानना भी जरूरी, यह वही जनाब है जिन्होंने दिनांक 18 Jun 2019 को लोकसभा (डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा संविधान) में शपथ लेते समय ‘वंदेमातरम’ को इस्लाम विरोधी बताकर संविधान के नियमों का बहिष्कार किया था ! [4] 


दिनांक 07 Aug 2020 को सपा सांसद ‘शफीक ऊर रहमान बुर्क’ ने हिंदू आस्था पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि “वहां बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, जहाँ एक मर्तबा कोई भी मस्जिद अल्लाह की तरफ से बन जाती है तो वह जमीन मस्जिद की ही रहती है, यह इस्लाम का कानून है !” [5] इसपर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी जबकि देश की सर्वोच्च न्यायलय ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष में सुना दिया था जिसको यह लोगो मुस्लिम वोट के लिए मानने को तैयार नहीं है !  उदाहरण : इनके हिसाब से कल को आपके घर पर कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती मस्जिद बना दे तो वो ज़मीन मस्जिद की हो जायेगी ! यह इस्लाम का कानून सपा नेता के हिसाब से !


संदर्भ

[1] पहला लव जिहाद मामला दर्ज  

[2] सपा नेता का बयान 

[3] दूसरे सपा मुस्लिम नेता का दर्द 

[4] सपा नेता का वंदेमातरम पर विरोध 

[5] सपा नेता का हिंदू आस्था पर विवादित बयान 

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