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May 23, 2020

प्रियंका और कांग्रेस ने निजी स्कूल फीस को लेके की राजनीती

Priyanka & Congress Always Doing Politics Now Private School Fees


Priyanka Vs Yogi Govt
(Photo : NationalHerald)

➨  प्रियंका चिंता कर रही स्कूल फीस को लेके
दिनांक 14 May 2020, को कांग्रेस और प्रियंका गाँधी ने उत्तरप्रदेश की योगी सरकार को एक पत्र लिखा की
“शिक्षा और गृह ऋण की लागत मध्यम वर्ग की आर्थिक बनावट का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में निजी स्कूलों की फीस माफी की घोषणा उनके लिए बड़ी राहत होगी। होम लोन पर ब्याज भी माफ किया जाना चाहिए और उसी पर ईएमआई को छह महीने के लिए निलंबित कर देना चाहिए क्योंकि कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं।" 


➨  दूसरी तरफ कपिल सिब्बल कोर्ट में कुछ और 
Case 1. दिनांक 01 May 2020 को उत्तरप्रदेश में एक केस डाला गया वो भी प्राइवेट स्कूल की मंडली की तरफ से जिसका केस कांग्रेस का नेता और सरकार के खिलाफ और हिन्दुओ के खिलाफ हर केस में कपिल सिब्बल वकील होता उसी तरफ इस बार भी कपिल सिब्बल केस लड़ रहा है ! 27 Apr 2020 को प्रदेश की जनता ने कोरोना के चलते योगी सरकार से मांग की थी की "निजी स्कूल की फीस को बढाने से रोके" जिसपर सरकार ने एक्शन लेते हुए "यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम" के तहत आदेश जारी किया था ! जिसके बाद निजी स्कूल फीस नहीं बड़ा सकते थे !  सारी सुनवाई विडियो कोन्फेरेंस के जरिये हो रही है ! इस केस को फिर कपिल सिब्बल ने अपने हाथ में लिया और खुद पड़े जनता की मांग के खिलाफ ! कपिल सिब्बल ने चुनौती देते हुए कहा की
"ये आदेश मनमाना अनैतिक और असंवैधानिक है ! उत्तर प्रदेश सेल्फ फिनान्स इंडिपेंडेंट स्कूल्स (फी रेगुलेशन) एक्ट 2018 के तहत फीस वृद्धि की जा सकती है। फीस वृद्धि के सम्बंध में बिना किसी अभिभावक की आपत्ति आए, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उक्त आदेश जारी कर दिये। याचिका में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को भी असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की गई है तथा उसे केंद्रीय अधिनियम का अतिक्रमण करने वाला बताया गया है।"
राज्य सरकार
की ओर से याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि याचिका में यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है और ऐसे मामलेां में महाधिवक्ता को नेाटिस करना अनिवार्य है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद महाधिवता को नोटिस जारी कर दी और साथ ही राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा तलब कर लिया। इस केस की सुनवाई जज अनिल कुमार और जज सौरभ लवानिया की बेंच कर रही है ! 
 सबूत 

Case 2. दिनांक 20 Feb 2010 के समय भी दिल्ली के अभिभावकों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था जिसमे निजी स्कूल फीस में सुधार के लिए ! उस समय के HRD मिनिस्टर कपिल सिबल ने कानूनी पेच में उलझाकर  कहा था की
 "दिल्ली स्कूल एजुकेसन एक्ट १९७३ ने विरोधाभास प्रावधान है जो कहता है की निजी स्कूलों में शिक्षकों का पारिश्रमिक सरकारी स्कूलों में उनके समकक्षों से कम नहीं हो सकता। इस वर्ष 1 अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद यह विरोधाभास दूर हो जाएगा, इस वर्ष 1 अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद यह विरोधाभास दूर हो जाएगा ! राईट तो एजुकेसन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है !" 


➨  सवाल यही खड़ा होता है 
१- एक तरफ प्रियंका गाँधी निजी स्कूल फीस को लेकर बड़ी चिंता भरा पत्र पत्र खेल रही लेकिन दूसरी तरफ से कांग्रेस के कपिल सिब्बल योगी सरकार द्वारा फीस वृद्धि की रोक के खिलाफ खड़े है क्यों ??

२- क्या कांग्रेस को अभिभावकों की चिंता नहीं ??

३- कांग्रेस ने फिर साबित किया इनको सिर्फ राजनीती करनी है कांग्रेस समय के साथ नहीं ??


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